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मिस्र की अदालत ने प्रमुख स्वतंत्र समाचार आउटलेट 'मदा मस्र' को बंद करने का आदेश दिया

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मिस्र की अदालत ने प्रमुख स्वतंत्र समाचार आउटलेट 'मदा मस्र' को बंद करने का आदेश दिया — featured illustration or credited source image

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मुख्य बातें मीडिया पर कार्रवाई मिस्र की एक अदालत ने देश के अंतिम प्रमुख स्वतंत्र समाचार आउटलेट 'मदा मस्र' को बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने बिना लाइसेंस वेबसाइट चलाने के आरोप में आउटलेट की एडिटर-इन-चीफ लीना अतालह पर 30 लाख मिस्र पाउंड का जुर्माना भी लगाया है। विवाद और कानूनी

मीडिया पर कार्रवाई

मिस्र की एक अदालत ने देश के अंतिम प्रमुख स्वतंत्र समाचार आउटलेट 'मदा मस्र' को बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने बिना लाइसेंस वेबसाइट चलाने के आरोप में आउटलेट की एडिटर-इन-चीफ लीना अतालह पर 30 लाख मिस्र पाउंड का जुर्माना भी लगाया है।

विवाद और कानूनी प्रक्रिया

मदा मस्र के अनुसार, अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने और साक्ष्य पेश करने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय, जज ने एक 'अज्ञात' वकील को अतालह का बचाव करने के लिए नियुक्त किया, जिसका उन्होंने विरोध किया था। अतालह को थोड़े समय के लिए हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन जुर्माना भरने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। संगठन ने बताया कि 2018 और 2020 में लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। मानवाधिकार समूहों ने इस फैसले को प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ा प्रहार बताया है।

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