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सिंगापुर अदालत: नाइटक्लब में महिला वेटर से छेड़छाड़ के मामले में भारतीय महिला पर 2,500 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना

· GlobeWire Daily Sports Desk · Source: news.abplive.com

सिंगापुर अदालत: नाइटक्लब में महिला वेटर से छेड़छाड़ के मामले में भारतीय महिला पर 2,500 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना

चित्र: Sneha — Creative Commons

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मुख्य बातें घटना का विवरण और अदालती कार्यवाही सिंगापुर की एक अदालत ने 32 वर्षीय भारतीय महिला सोनिका अर्चना सुशील को एक नाइटक्लब में महिला वेटर के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 2,500 सिंगापुरी डॉलर (लगभग 1,950 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया है। आरोपी महिला ने अदालत में अपना जुर्

घटना का विवरण और अदालती कार्यवाही

सिंगापुर की एक अदालत ने 32 वर्षीय भारतीय महिला सोनिका अर्चना सुशील को एक नाइटक्लब में महिला वेटर के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 2,500 सिंगापुरी डॉलर (लगभग 1,950 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया है। आरोपी महिला ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।

यह घटना 14 मार्च की तड़के करीब मध्यरात्रि के आसपास की है, जब आरोपी महिला ने नाइटक्लब में डांस करते समय एक महिला 'बॉटल गर्ल' (वेटर) के साथ दुर्व्यवहार किया था। अदालत को बताया गया कि आरोपी ने पहले से शराब पी रखी थी और वह नाइटक्लब में भी शराब का सेवन कर रही थी।

पीड़ित पक्ष का दावा और वित्तीय नुकसान

गैग ऑर्डर के कारण पीड़िता की पहचान गुप्त रखी गई है। वह अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर अदालत में पेश हुईं। पीड़िता ने दावा किया कि इस घटना के बाद उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनके अनुसार, घटना के एक हफ्ते बाद उन्हें काम के ग्रुप चैट से हटा दिया गया और अगले महीने से उनकी सभी ड्यूटी रद्द कर दी गईं।

पीड़िता ने अनुमान लगाया कि उन्हें लगभग छह महीने की आय का नुकसान हुआ है, जो कि करीब 18,000 सिंगापुरी डॉलर है। उन्होंने अदालत को बताया कि मानसिक तनाव के कारण उन्हें अंततः पूरा उद्योग छोड़ना पड़ा।

वकीलों और न्यायाधीश का पक्ष

अभियोजन पक्ष (डिप्टी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जोहानेस एनजी) ने 2,500 सिंगापुरी डॉलर के जुर्माने की सिफारिश की थी, जिसे बचाव पक्ष ने उचित बताया। बचाव पक्ष के वकील अरिफिन शा ने कहा कि सोनिका का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उन्होंने स्वेच्छा से पीड़िता को 1,500 सिंगापुरी डॉलर का मुआवजा दे दिया है। वकील ने तर्क दिया कि यह कृत्य उनके स्वभाव के विरुद्ध था और इसका उद्देश्य यौन संतुष्टि नहीं था।

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज ली लिट चेंग ने कहा कि यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं कि अतिरिक्त मुआवजा दिया जाना चाहिए या नहीं। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस तरह के नुकसान की भरपाई के लिए दीवानी या अन्य मंच अधिक उपयुक्त हो सकते हैं। चूंकि आरोपी पहले ही 1,500 सिंगापुरी डॉलर का भुगतान कर चुकी थी, इसलिए अदालत ने कोई अतिरिक्त मुआवजा आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सिंगापुर के कानून के तहत विनय भंग (outrage of modesty) के अपराध के लिए तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है, हालांकि महिलाओं पर कोड़े मारने की सजा लागू नहीं होती है।

व्यावहारिक निहितार्थ और पाठकों के लिए जानकारी

यह मामला नाइटक्लबों और सार्वजनिक स्थानों पर आचरण और कानूनी परिणामों के महत्व को रेखांकित करता है। पाठकों के लिए यह समझना आवश्यक है कि आपराधिक मामलों में मुआवजे के दावे और रोजगार के नुकसान के नागरिक दावे अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाओं के तहत आते हैं।

क्या पुष्ट है और क्या अज्ञात:

  • पुष्ट तथ्य: आरोपी का जुर्म स्वीकार करना, 2,500 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना, और 1,500 सिंगापुरी डॉलर का पूर्व भुगतान।
  • अज्ञात: नौकरी छूटने और घटना के बीच के सीधे संबंध पर अदालत की निश्चित राय (अदालत के अनुसार इसके लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं थे)।

मूल रिपोर्ट और आधिकारिक विवरण की पुष्टि के लिए पाठक ABP Live की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

मूल स्रोत पढ़ें: News Indian Woman Fined S$2,500 For Molesting Waitress; Victim Claims S$18,000 Income Loss

AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

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