भारत सरकार का बड़ा कदम: शिपिंग कंटेनर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना मंजूर
· GlobeWire Daily Business Desk · Source: www.business-standard.com

चित्र: Business Standard — Creative Commons
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी और योजना का उद्देश्य
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में शिपिंग कंटेनरों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की 'कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम' (CMPS) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत की वार्षिक कंटेनर विनिर्माण क्षमता को मौजूदा लगभग 70,000 बीस-फुट समतुल्य इकाइयों (TEUs) से बढ़ाकर लगभग 750,000 TEUs तक पहुँचाना है। यह योजना निर्माताओं को FY40 तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें, लागत प्रतिस्पर्धा में सुधार कर सकें और देश में कंटेनर विनिर्माण का एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर सकें।
शिपिंग कंटेनर क्या हैं और इनका महत्व क्यों है?
शिपिंग कंटेनरों का उपयोग जहाजों, ट्रेनों और ट्रकों के माध्यम से माल ले जाने के लिए मानकीकृत स्टील बॉक्स के रूप में किया जाता है। इनकी एक समान डिजाइन के कारण माल को हर चरण में उतारे बिना विभिन्न परिवहन माध्यमों के बीच आसानी से ले जाया जा सकता है। फरवरी 2026 तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, समुद्री परिवहन की हिस्सेदारी भारत के व्यापार में आयतन के हिसाब से लगभग 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से लगभग 70 प्रतिशत है।
आयात पर निर्भरता और चुनौतियां
भारी समुद्री व्यापार के बावजूद, भारत में सीमित घरेलू विनिर्माण क्षमता है, जिसके कारण देश मुख्य रूप से चीन जैसे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर है। चीन अपनी बड़ी उत्पादन क्षमता और कम लागत के कारण वैश्विक कंटेनर विनिर्माण पर हावी है। उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, चीन में निर्मित एक कंटेनर की लागत लगभग 1,700 डॉलर प्रति TEU होती है, जबकि अन्य निर्माताओं के लिए यह 2,200 से 2,400 डॉलर तक है। इसके अलावा, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता भारत को वैश्विक आपूर्ति व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
10,000 करोड़ रुपये की योजना कैसे काम करेगी?
इस योजना में चार वित्तीय घटक शामिल हैं:
- परिचालन सहायता (8,891 करोड़ रुपये): निर्माताओं को प्रत्येक योग्य मानक 20-फुट कंटेनर के उत्पादन और बिक्री पर 49,500 रुपये और 40-फुट कंटेनर पर 86,625 रुपये दिए जाएंगे।
- ब्याज सब्सिडी (859 करोड़ रुपये): योग्य निर्माताओं को पात्र सावधि ऋणों (term loans) पर तीन प्रतिशत की वार्षिक ब्याज सब्सिडी मिलेगी। नई फैक्ट्रियों की वार्षिक क्षमता कम से कम 100,000 TEUs और मौजूदा सुविधाओं की क्षमता कम से कम 25,000 TEUs बढ़ानी होगी।
- परीक्षण और प्रमाणन (150 करोड़ रुपये): यह योजना निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय शिपिंग मानकों को पूरा करने में मदद करने के लिए सामान्य परीक्षण सुविधाओं का समर्थन करेगी।
इसके अतिरिक्त, निर्माताओं को FY32 तक कम से कम 70 प्रतिशत घरेलू सामग्री बनाए रखनी होगी, जो FY33 से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी जाएगी।
व्यावहारिक निहितार्थ और क्या अनिश्चित है?
विशेषज्ञों के अनुसार, हालांकि यह योजना कंटेनर की उपलब्धता में सुधार कर सकती है और आयात पर निर्भरता को कम कर सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इससे निर्यातकों के लिए माल ढुलाई (freight) की लागत सीधे तौर पर कम हो जाए। माल ढुलाई शुल्क पोत क्षमता, ईंधन की कीमतों, बंदरगाह टैरिफ और वैश्विक मांग पर भी निर्भर करते हैं।
पाठक मूल घोषणा की पुष्टि कैसे करें?
पाठक इस योजना और अन्य आधिकारिक सरकारी नीतियों की पुष्टि के लिए 'बिजनेस स्टैंडर्ड' की मूल रिपोर्ट (https://www.business-standard.com/economy/news/india-container-manufacturing-scheme-maritime-trade-shipping-imports-126103000871_1.html) और आधिकारिक सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों का अवलोकन कर सकते हैं।
AI की सहायता से तैयार रिपोर्ट; मूल स्रोत के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।
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